निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा

उत्तर प्रदेश , लखनऊ

यह विभाग वित्त विभाग के अधीन वर्ष 1953 से कार्यरत है, जिसके द्वारा सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-64 के तहत राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं (सहकारी, दुग्ध, आवास, गन्ना, उद्योग एवं मत्स्य अनुभाग) (सहकारी बैंकों को छोड़कर) की लेखा परीक्षा की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली की धारा-40 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तकनीकी दिशा-निर्देश एवं सहायता (TG & S) के अन्तर्गत सम्पन्न की जा रही है।