यह विभाग वित्त विभाग के अधीन वर्ष 1953 से कार्यरत है, जिसके द्वारा सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-64 के तहत राज्य की समस्त सहकारी संस्थाओं (सहकारी, दुग्ध, आवास, गन्ना, उद्योग एवं मत्स्य अनुभाग) (सहकारी बैंकों को छोड़कर) की लेखा परीक्षा की जा रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम एवं नियमावली की धारा-40 एवं उ0प्र0 जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत (बजट एवं सामान्य लेखा) नियमावली 1965 के नियम 174 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तकनीकी दिशा-निर्देश एवं सहायता (TG & S) के अन्तर्गत सम्पन्न की जा रही है।
जिन पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी उ0प्र0 शासन है, उन पदों पर चयन वर्ष 2022-23 में उपलब्ध सभी पात्र अभ्यर्थियों का चयन कराया जा चुका है।
Read Moreचयन वर्ष 2022-23 में जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक हैं, उनका चयन निदेशालय स्तर पर किया जा चुका है तथा पदास्थापना अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
Read Moreजिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के सीधी भर्ती के15 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग द्वारा वापिस किया गया है, तथा वर्तमान चयन वर्ष में पुनः प्रेषण हेतु निर्देशित किया है।
Read Moreलेखा परीक्षक के 391 पदों का अधियाचन, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसका विज्ञापन आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है।
Read Moreउत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखा परीक्षा सेवा नियमावली-2015 एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ (सहकारी और पंचायत) लेखा परीक्षा नियमावली शासन स्तर पर विचाराधीन है।
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